‘जियो टीवी’ के अनुसार, इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने मंगलवार को कुरैशी की रिहाई का आदेश दिया। कुरैशी ने हलफनामा दिया जिसमें आश्वस्त किया गया कि वह आंदोलन करने और कार्यकर्ताओं को उकसाने से दूर रहेंगे। Related